नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया ने सीबीआई केस में कोर्ट से रेगुलर बेल मांगी थी। साथ ही पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसीलिए कोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैन्युल के हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम को एक दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच उनकी पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराने का निर्देश दिए। बता दें कि सीबीआई शराब नीति केस में अनियमितता की जांच कर रही है। एजेंसी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे एजेंसी की हिरासत में हैं। इससे पहले 31 मार्च को दिल्ली की सेशन कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।