भोपाल ।    पीटीआरआई में एक सितंबर को इंश्योरेंश कंपनी के अधिकारियों के साथ सेमीनार आयोजित किया गया। इस सेमीनार में 11 इंश्योरेंश कंपनी के कुल 30 अधिकारी शामिल हुए।  इसमें सड़क दुर्घटनाओं में इंश्योरेंश क्लेम प्रकरणों को बनाने एवं समयावधि में प्रकरण मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को एवं संबंधित इंश्योरेंश कंपनी को भेजने में आ रही कठिनाईयों के बारे में चर्चा की गई। इसमें समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों को दुर्घटना घटित होते ही पीडित एवं घायलों की जानकारी त्वरित गति से निर्धारित प्रारूप में तैयार कर ईमेल के माध्यम से जिला मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल को एवं संबंधित इंश्योरेंश कंपनी को भेजने के लिये निर्देश जारी किया गया है। इससे दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को क्लेम की त्वरित गति से राशि प्राप्त करने में सुविधा होगी। अब सभी थाना प्रभारियों को दुर्घटना के 48 घंटे में दुर्घटना करने वाले वाहनों एवं घायल व्यक्तियों की जानकारी ईमेल के माध्यम से भेजना होगा तथा 50 दिवस के अंदर विवेचना में पाये गये तथ्यों का उल्लेख करते हुए आवश्यकदस्तावेज संलग्न कर ईमेल के माध्यम से इंटीरियम रिपोर्ट ट्रिब्यूनल एवं इंश्योरेंश कंपनी को भेजना होगा। इसी प्रकार 90 दिवस के अंदर प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के तथ्यों का उल्लेख करते हुए डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट भेजना होगा।

इंश्योरेंश कंपनी के अधिकारियों ने क्लेम प्रकरणों में आ रही कठिनाईयों के बारे में अवगत कराया। साथ ही कुछ जिलों में दुर्घटना में गलत वाहनों एवं गलत वाहन चालकों को दुर्घटना में शामिल होने की जानकारी भरना, विलंब से एफआईआर दर्ज करने की समस्या व छलपूर्वक की जा रही इंश्योंरेश क्लेम प्रकरण में त्वरित विवेचना कर आपराधिक व्यक्तियों के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु कहा। इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फर्जी प्रकरण बनाने वालों के विरूध्द नियमानुसार जांच कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किया गया।सेमीनार में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री जी जनार्दन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्रीमति मंजूलता खत्री एवं श्री मनोज कुमार राय द्वारा प्रतिनिधियों को संबोधित किया गया।