जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास इलाके में धारा 144 लागू
जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने छात्रों और शिक्षकों से परिसर और उसके आसपास इकट्ठा नहीं होने को कहा है क्योंकि पुलिस ने पूरे ओखला इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को जारी एक नोटिस में, विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर ने कहा कि जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने सूचित किया है कि प्रतिबंध 19 सितंबर से लगाए गए हैं क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ लोग प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। एसएचओ ने आगे कहा कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेगा।हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यह आदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई से जुड़ा है।सीआरपीसी की धारा 144 एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय है।