पॉलिथीन संग पकड़े गए तो जाना पड़ेगा जेल
चंडीगढ़ | एक जुलाई से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की तरफ से इस संबंध में एक नया नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि एक जुलाई के बाद अगर कोई प्लास्टिक बेचता या इस्तेमाल करता पाया गया तो जुर्माना या जेल हो सकती है।केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लग जाएगा। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने करीब तीन साल पहले 27 सितंबर 2019 को ही ये रोक लगा दी थी। प्रशासन की तरफ से खूब प्रचार भी किया गया और चालान भी काटे गए लेकिन कुछ ही दिनों में अभियान ठंडा पड़ गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।वर्तमान में सेक्टर-26 मंडी और अन्य बाजारों में पॉलिथीन की थैलियों में खुलेआम सामान बेचा जा रहा है। शहर के विभिन्न सेक्टरों में मौजूद रेस्टोरेंट, मार्केट, ठेलों आदि पर सिंगल यूज प्लास्टिक की खूब खपत है।