पिछले साल जनवरी में जाफराबाद थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी द्वारा कुत्ते की डंडे से पिटाई करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने प्राथमिकी का आदेश दिया है।

महानगर दंडाधिकारी भरत अग्रवाल के कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्राप्त एसीपी की रिपोर्ट देखने से प्रतीत होता है कि जांच ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई थी। कोर्ट ने संबंधित डीसीपी को आदेश दिया है कि वह इस प्रकरण में स्वतंत्र इकाई से निष्पक्ष जांच कराना सुनिश्चित करें। अहिंसा फेलोशिप के डा. ऐशर जेसूडास ने पिछले वर्ष कड़कड़डूमा कोर्ट में शिकायत कर कुत्ते की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी करने की मांग की थी।

कोर्ट में दूसरी शिकायत निहारिका कश्यप की प्राप्त हुई थी। दोनों शिकायतों में बताया गया था कि जाफराबाद की गली नंबर-44 में 10 जनवरी 2022 को एएसआइ रविंद्र कुमार ने कुत्ते को डंडे से पीटा था। उस वक्त पुलिसकर्मी जाफराबाद थाने में तैनात था।

इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ था। एसीपी ने रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि एएसआइ उस दिन गश्त कर रहा था। जब वह जाफराबाद गली नंबर-44 व 48 के मोड़ पर पहुंचा तो अचानक सड़क पर बैठे कुत्ते ने उनके बाएं पैर पर काट लिया जिससे वह मोटरसाइकिल समेत गिर गए। एएसआइ ने आत्मरक्षा में डंडा कुत्ते को मार दिया।