रीट लेवल 1: हाईकोर्ट ने मार्कशीट की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए
जोधपुर। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2021 को लेकर उपजा विवाद जारी है। रीट पेपर लीक के बाद कई गिरफ्तारियां, निलंबन और बर्खास्तगी हुईं हैं। लेवल 2 के बाद अब लेवल-1 परीक्षा की मार्कशीट में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसे बेहद गंभीर मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्कशीट की मूल और कार्बन कॉपी की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। रीट में चीट का मामला विधानसभा में गूंज रहा है। विपक्ष इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है, ताकि असली दोषी पकड़ में आ सकें। इधर सरकार ने रीट लेवल-2 परीक्षा रद्द कर दी है।
चुरू निवासी अभ्यर्थी रामप्रसाद ने 2021 में हुई लेवल 1 कि पात्रता परीक्षा में भाग लिया और परीक्षा समाप्त होने पर उम्मीदवार को दी जाने वाली उत्तरकुंजी की कार्बन कॉपी प्राप्त की। बोर्ड द्वारा जारी उत्तरकुन्जी के अनुसार याचिककर्ता के 140 उत्तर सही हैं, जबकि बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में उसको केवल 3 अंक ही मिले। रामप्रसाद ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। संदेह है कि उसकी उत्तर तालिका के साथ छेड़छाड़ की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट गजेन्द्र सिंह बुटाटी ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। 25 नवंबर 2021 को हुई सुनवाई में न्यायाधीश अरुण भंसाली ने बोर्ड को मूल उत्तर तालिका पेश करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में बोर्ड की तरफ से रामप्रसाद की मूल उत्तर तालिका पेश की गई। इस उत्तर तालिका को लेकर बोर्ड की तरफ से कहा गया कि रामप्रसाद ने उत्तर तालिका में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए अ,ब,स,द के रूप में दिए गए चारों गोलों को भर दिया। इस कारण उसके नंबर नहीं आए। वहीं एडवोकेट बुटाटी का तर्क था कि उत्तर तालिका की कार्बन कॉपी में सभी गोले भरे हुए ही नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि बोर्ड में इस उत्तर तालिका के साथ छेड़छाड़ की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश अरुण भंसाली ने मूल व कार्बन कॉपी की उत्तर तालिका की फोरेंसिक जांच करवाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब दो मार्च को होगी।