पंजाब सरकार के नए आदेश निजी वाहनों में नहीं बजेगा हूटर
पंजाब में अब निजी वाहन स्वामी हूटर नहीं बजा सकेंगे। सरकार के इस फैसले पर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस मामले की शिकायत करने के लिए पंजाब पुलिस की ओर से मोबाइल नंबर भी जारी किया है। साथ ही कहा गया है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पुलिस गुप्त रखेगी। लोग अपने को आम से खास दिखाने के लिए अपने वाहनों में हूटर लगाकर घूमते हैं। आए दिन बाजारों में हूटर बजाने की शिकायतें भी पंजाब पुलिस के पास आती रहती हैं। अब सूबे में बनी नई सरकार निजी वाहनों में लगे हूटरों को लेकर सख्त हो गई है। सरकार की ओर से निजी वाहनों में लगे हूटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश पंजाब पुलिस को जारी कर दिए हैं।
पुलिस मुख्यालय की ओर से सरकार के इस फैसले को लेकर सभी जिलों के एसएसपी को हिदायत दी है कि वह निजी वाहनों में लगे हूटरों के खिलाफ जल्द अभियान छेड़ें। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस की ओर से कंट्रोल रूम के 112 नंबर के साथ ही शिकायत करने के लिए एक मोबाइल नंबर 9780001879 भी जारी किया है। अधिकारियों की ओर लोगों के लिए कहा गया है कि यदि उन्हें कोई निजी वाहन में हूटर लगे होने की शिकायत करनी हो तो वह इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। पंजाब पुलिस के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके निजी वाहनों में हूटर लगे हुए हैं। सरकार ने हूटर के खिलाफ जारी किए गए आदेश में विशेष तौर पर ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकारी आदेश में पुलिसकर्मियों को तत्काल वाहनों से हूटर हटाने की हिदायत दी गई है।