नई दिल्ली । एयरपोर्ट पर या‎त्रियों को अब लगेज के ‎लिए इंतज़ार नहीं करना होगा। सामान देरी से मिलने पर यात्रियों को परेशानी होती है। इस पर सरकार ने एक बड़ा फैसला ‎किया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने सात भारतीय एयरलाइंस से कहा है ‎कि यात्रियों को उनके  रजिस्टर्ड लगेज 10 मिनट से 30 मिनट में मिल जाना चाहिए। बीसीएएस ने एअर इंडिया, इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट, विस्तारा, एअर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एअर इंडिया एक्सप्रेस को ये आदेश जारी किया है। नया नियम 26 फरवरी से लागू हो जाएगा। बीसीएएस ने कहा है कि इसके बाद भी अगर एयरलाइंस आदेश का पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है ‎कि बीसीएएस का काम अंतरराष्‍ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों, कार्य प्रणालियों और भारत के राष्‍ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा मानकों से जुड़े प्रोटोकॉल्‍स की निगरानी करना है। साल 1978 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधीन बीसीएएस की स्थापना की गई थी। उस समय फ्लाइट में किडनैपिंग और हिंसा की खबरें सामने आती थीं। इन पर लगाम लगाने के लिए बीसीएएस बनाया गया था। 1987 में इसे बीसीएएस को एक स्‍वतंत्र निकाय बना दिया गया।