लखनऊ | बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों की लाइनों की देखरेख के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब 7.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक यह राशि पांच लाख थी। इस संबंध में पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने शुक्रवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है।पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज के मुताबिक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विद्युत उपकेंद्रों में काम करने वाले लाइनमैन के अनुरक्षण एवं परिचालक, आउटसोर्सिंग श्रमिकों की विभागीय कार्य करते समय यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृतक के परिजनों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता धनराशि को रुपए 5 लाख से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए कर दिया गया है। यह व्यवस्था एक जुलाई 2023 लागू की जा रही है।