अलवर के नीमराणा में 6 साल की बच्ची से एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में अलवर पॉक्सो अदालत नंबर 3 ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मासूम बच्ची के पिता ने नीमराणा थाने में केस दर्ज कराया। जिसमें उसने बताया कि पड़ोस में शादी थी।

बेटी उसी में भोज में गई थी।इसी दौरान शादी में शेर सिंह बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। मामला पॉक्सो अदालत नंबर 3 में आया। यहां ट्रायल और बहस के बाद मंगलवार को पॉक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा ने आरोपी शेर सिंह को मृत्यु परांत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।