'एक विधायक एक पेंशन' अध्यादेश पर राज्यपाल ने नहीं किए हस्ताक्षर
चंडीगढ़। एक विधायक एक पेंशन अध्यादेश पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मुहर नहीं लगी है। राज्यपाल ने फाइल पर साइन करने से मना करते हुए सरकार को सलाह दी है कि जून में होने जा रहे विधानसभा सत्र में बिल के रूप में पेश करते हुए इस पास करवाया जाए।ध्यान रहे कि मान सरकार की ओर से बीती 2 मई को एक कैबिनेट में एक विधायक एक पेंशन अध्यादेश को जारी करने के लिए मंजूरी दी गई थी। लेकिन ,अब राज्यपाल की ओर से इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने के बाद कानून बनने तक पूर्व व मौजूदा विधायकों की पेंशनों की अदायगी जारी रहेगी।
अब विधानसभा सत्र आने पर बिल पास करवाना जरूरी हो जाएगा। इस लिए सीधे बिल को विधान सभा में पेश करते हुए इस का कानून बनाया जाएगा। अब इस काम को पूरा होने में एक से दो माह का समय लग सकता है। सरकार विधानसभा में पहले विधेयक पास करवाएगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। राजभवन से फाइल वापस आने के बाद सरकार की ओर से बिल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।