भोपाल । केंद्र सरकार की स्क्रेपिंग पाल्सी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। 15 साल पुराने लगभग 4500 वाहन सरकार के पास हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जो वाहन स्क्रैप हो चुकेगे, उनके स्थान पर नए वाहन सरकार ने विभागों को उपलब्ध नहीं कराए हैं। यह माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को यह वाहन अवैध तो हो जाएंगे। लेकिन सड़कों पर अवैध रूप से चलते रहेंगे। 
 मध्य प्रदेश में 15.8 लाख वाहन पुराने हैं। जो 15 वर्ष की अवधि से ज्यादा के हैं। परिवहन विभाग ने अभी प्राइवेट वाहनों को स्क्रेपिंग करने से छूट दी है। लेकिन 15 साल पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से नियमानुसार सड़कों में चलना बंद हो जाना चाहिए। परिवहन विभाग डाटा उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर चुप्पी साध रहा है। 
 सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी वाहन स्क्रैप करके, नए वाहन खरीदना मध्य प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है। सरकारी वाहनों के संबंध में कोई जवाब नहीं दे रहा है। इससे यह माना जा रहा है,कि भले ही सरकारी वाहन कानूनी तरीके से सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। विभागीय अधिकारियों को अपने काम के लिए इन्हें अवैध रूप से चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 
भोपाल में अभी तक स्क्रेपिंग सेंटर शुरू नहीं हो पाया है। सरकारी विभाग स्क्रेपिंग सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाए हैं। जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा, वित्त विभाग नए वाहनों को खरीदने की अनुमति भी नहीं देगा। वित्त मंत्रालय के पास नए वाहनों को खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि बजट में नहीं है। अतः फाइलें चल रही हैं। लेकिन कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं।