नगर निकाय चुनाव में कोरोना से निपटने की व्यवस्था भी की जा रही है। मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। मतदाता की पहचान कराने की जरूरत हुई तो केवल कुछ देर के लिए मास्क उतारने को कहा जाएगा। इसी तरह जिन कर्मचारियों को पहले से गंभीर बीमारी है, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि उनमें कोरोना से प्रभावित होने का खतरा अधिक होगा। किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में आरक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

नगर निगम क्षेत्र में EVM, नगर पंचायत क्षेत्र में मतपत्रों से होगा मतदान

कर्मचारियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को ईवीएम एवं मतपत्रों से मतदान कराने का प्रशिक्षण दिया गया। नगर निगम क्षेत्र में ईवीएम, जबकि नगर पंचायत क्षेत्र में मतपत्रों के जरिये प्रशिक्षण दिया जाएगा। 25 अप्रैल से मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ का भी प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

गर्भवती और धात्री महिला कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने गर्भवती और धात्री महिला कर्मचारियों की भी चुनाव में ड्यूटी न लगाने का निर्णय लिया है। दिव्यांग कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। मतदान दलों को अलग-अलग समूहों में बुलाकर रवाना किया जाए।