EWS कोटे को लेकर Delhi High Court सख्त...
नई दिल्ली । निजी स्कूलों में दाखिला लेने में नाकाम रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के 39 बच्चों की याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्र धार सिंह की पीठ ने टिप्प्णी की कि यह न्यायपालिका को कदम उठाने का सही समय है क्योंकि लोग अपने मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।पीठ ने सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शिक्षा का अधिकार कानून को अक्षरश: लागू किया जाए और इसमें ईडब्ल्यूएस को प्रतिनिधित्व मिले।