राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत
राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से जेल में बंद राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कट्टर कैदी मानने से इनकार किया है। हाई कोर्ट को गुरमीत राम रहीम को फरलो और पौरोल देने पर एतराज नहीं है। राम रहीम हत्या और बलात्कार के मामलों में दोषी पाए जाने के बाद अभी रोहतक की सुनाराया जेल में बंद है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने माना है कि वह पैरोल या फरलो पर रिहा होने के उद्देश्य से "कट्टर कैदियों" की श्रेणी में नहीं आता है। इससे भविष्य में डेरा प्रमुख की पैरोल या फरलो पर रिहाई में कोई कानूनी बाधा नहीं आएगी।
गुरुवार को जज जस्टिस न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह ने खुली अदालत में यह फैसला सुनाया। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक कोर्ट से फैसले की प्रति जारी नहीं की गई थी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख की हालिया रिहाई के खिलाफ दाखिल हुई याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि आरोपी सुनवाई के वक्त तक जेल में वापस लौट आया था। वहीं उच्च न्यायालय के फैसले पर हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा "हमें पता चला है कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम "कट्टर कैदियों" की श्रेणी में नहीं आता है।" हालांकि, बलदेव राज ने यह भी कहा "फैसले की प्रति आने के बाद ही स्थिती साफ होगी।"