जयपुर । जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत गत माह पूर्व एक आदेश जारी करते हुए राजधानी के तमाम होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस को उनके वहां पर आने वाले पर्यटकों की एंट्री ई-विजिटर एप पर करने के आदेश दिए गए थे पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेशों की राजधानी के कई होटल्स द्वारा अवहेलना की गई जिस पर पुलिस द्वारा सभी होटल को नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया और अब ऐसे 650 होटल जिन्होंने आदेशों की अवहेलना की और नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ जयपुर पुलिस कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
जयपुर पुलिस ऐसे होटल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी इसके लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से चारों जिलों के डीसीपी को निर्देश दिए गए है एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन राहुल प्रकाश ने बताया कि राजधानी के सभी होटल संचालकों को उनके होटल में आकर रुकने वाले लोगों की जानकार ई-विजिटर एप पर अपलोड करने के लिए कहा गया था लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में होटल संचालकों द्वारा ऐसा नहीं किया गया.  जिस पर अब उन तमाम होटल संचालकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी होटल संचालकों को आदेश की पालना करने के लिए कहा गया था लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है, अब ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जा रहा है।