इन लोगों को 31 दिसंबर 2023 तक करना होगा राशन कार्ड सरेंडर, नहीं करने पर होगी एफआईआर दर्ज
रांची जिला के सभी पीडीएस डीलर को अपने वितरण क्षेत्र के मृत, विस्थापित और वैसे राशन कार्डधारी जो कि अपवर्जन मानकों के अधीन आ गये हैं। उनकी सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
क्षेत्र भ्रमण या किसी अन्य सूचना के माध्यम से उक्त संदर्भ में कार्यालय को सूचना प्राप्त होने पर डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे रद्द किया जा सकता है। झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 के अनुसार सूचना कार्यालय को नहीं दिये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की दुकान रद्द किये जाने का प्रावधान है।
31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं राशन कार्ड सरेंडर
अपवर्जन मानक के तहत ऐसे परिवार जो पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, वो 31 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्डधारी अपना कार्ड प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में रद्द करने के लिए स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें।
प्रशस्ति पत्र देकर किया जायेगा सम्मानित
स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने वाले राशन कार्डधारियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अन्य अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर के लिए प्रेरित करने एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों की जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।