जयपुर । कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़े प्रकरण पर आज फिर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई चीफ जस्टिस पंकज मिथल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज भी खुद पैरवी की आज एडवोकेट पूनमचंद भंडारी के प्रार्थना पत्र पर सुनाई हुई हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरत होगी तो आपको भी सुन लिया जाएगा। वहीं विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने जवाब के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आप स्पीकर से पूछ कर बताएं. अगले सत्र से पहले इस्तीफों पर निर्णय कर लेंगे. वहीं याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौड़ ने महाधिवक्ता के विधानसभआ की ओर से पक्ष पर आपत्ति जताई अब इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उच्च न्यायालय में न्याय होगा। खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अध्यक्ष किसी भी निर्णय को लंबित नहीं रख सकते है जनतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि संविधान में त्यागपत्र देने का अधिकार है वापस लेने का नहीं।