नई दिल्ली । दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में अपनी लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे। उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट की तरफ से याचिका मंजूर किए जाने के बाद अब सीएम केजरीवाल जेल में वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, विशेष परिस्थितियों में खास उपचार की जरुरत होती है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार के लिए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त लीगल मीटिंग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आगे कहा याचिकाकर्ता के जेल में बंद होने तक याचिका को तदनुसार स्वीकार किया जाता है। बता दें कि अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को निचली अदालत के जज कावेरी बावेजा ने खारिज कर दिया था।