मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने आदेश को निरस्त कर दिया है।अब उनकी ओर से अधिवक्ता निचली अदालत में उपस्थित हो सकेंगे। इस संबंध में राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत के उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी।बता दे कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ प्रदीप मोदी ने निचली अदालत में शिकायत वाद दर्ज कराया है।