झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (जेएसएससी सीजीएल) के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में गठित रांची पुलिस की एसआइटी ने शनिवार को पलामू के कई स्थानों पर छापेमारी कर दो युवकों को हिरासत में लिया है।

दोनों युवकों को एसआइटी अपने साथ रांची ले गई है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के मोबाइल पर पुलिस को जेएसएससी का प्रश्नपत्र मिला है। दोनों के मोबाइल पर वाट्सएप के माध्यम से प्रश्नपत्र भेजे गए थे। जांच के दौरान मिले सुराग के आधार पर रांची पुलिस की एसआइटी पलामू के इलाके में कैंप कर रही थी।

कई घंटे तक हुई पूछताछ

टीम ने मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र और हुसैनाबाद के इलाके में छापेमारी की है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से टीम ने मेदिनीनगर टाउन थाना में रखकर कई घंटे तक पूछताछ की। पुलिस इस मामले में पलामू के एक कोचिंग संचालक रवि किशोर की तलाश कर रही है।

पहले उसका कोचिंग संस्थान डालटनगंज स्टेशन रोड में चलता था। मेदिनीनगर निवासी रवि के घर पर भी पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी की है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। कुछ वर्ष पहले पलामू में फोर्थ ग्रेड में भर्ती में गड़बड़ी प्रकरण में भी रवि का नाम प्रकाश में आया था।

पैसे लेकर नौकरी दिलाने का भी आरोप

बाद में उसपर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसे लेकर नौकरी दिलाने का भी आरोप लगा था। बता दें कि इस मामले में रांची पुलिस की एसआइटी ने शुक्रवार को भी पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि आधा दर्जन से अधिक को हिरासत में लेकर टीम पूछताछ कर रही है।

दो लोगों की की गिरफ्तारी पटना व चेन्नई से होने की बात कही जा रही है, जबकि जांच में कुछ सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता की भी बात सामने आ रही है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित इस कमेटी का नेतृत्व रांची सदर के नवनियुक्त डीएसपी संजीव कुमार बेसरा कर रहे हैं।

प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण परीक्षा रद्दएसआइटी को प्रश्नपत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द पहचान कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 28 जनवरी 2024 को हुआ था। परीक्षा के पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी।

प्रश्नपत्र लीक मामले में नामकुम थाना में 29 जनवरी 2024 को प्राथमिकी (कांड संख्या 45/24) दर्ज की गई थी। इस केस में भारतीय दंड विधान की धारा 467/ 468/420/120बी के अलावा 66 आइटी एक्ट एवं 12 झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण) विधेयक 2023 के अन्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।