हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोनी रोड पर स्थित पुराने दो मंजिला हनुमान मंदिर के विध्वंस पर रोक लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला ने सुनवाई की अगली तारीख तक पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए 3 मई के पत्र के तहत हनुमान मंदिर को हटाने के लिए किसी भी प्रतिवादी (सरकारी प्राधिकरण) द्वारा कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए मना किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने सुनवाई 9 अगस्त तय की है। अदालत दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी को मंदिर को गिराने या खाली करने से रोकने की मांग करने वाले प्रदीप कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही है। शर्मा ने अदालत को बताया कि उनके अनुसार सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1940 से बहुत पहले बने मंदिर की देखभाल और रखरखाव उनके परिवार द्वारा पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है।