जींद के गांव बिरौली में दुकानदार ने किसान को नकली डीएपी खाद बेच दिया। खेत में डीएपी से असर नहीं होने पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इसकी शिकायत दी गई। शिकायत के बाद कृषि विभाग की टीम ने सैंपल भरे तो यह सैंपल फेल आए। इस पर फर्म का लाइसेंस 21 दिन के लिए सस्पेंड करके धोखाधड़ी, कापीराइट एक्ट, आवश्यक वस्तू अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के टीआई बालमुकुंद कौशिक ने बताया कि उन्हें खाद के निरीक्षण का विभाग की तरफ से अधिकार है। उनके पास एक जनवरी  को ललितखेड़ा गांव निवासी अमित ने शिकायत दी थी कि बिरौली गांव में तिरुपति बालाजी बीज भंडार से आईपीएल कंपनी निर्मित डीएपी खाद के 60 बैग खरीद थे। इस खाद ने खेत में कोई काम नहीं किया। बाद में उसे पता चला कि यह नकली खाद था। अमित की शिकायत पर बिरौली गांव में तिरुपति बीज भंडार पर रेड की। इस दौरान शिकायतकर्ता भी साथ था।