hindu ladkiyon ka ho rha dharm parivartan
अक्सर पीड़ितों को उनके माता-पिता के पास लौटने की अनुमति देने के बजाय उनके अपहरणकर्ताओं के साथ रखने को उचित ठहराने के लिए धार्मिक कानून का सहारा लिया जाता है।
उन्होंने कहा, अपराधी अक्सर जवाबदेही से बच जाते हैं, पुलिस 'प्रेम विवाह' की आड़ में अपराधों को खारिज कर देती है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह, कम उम्र में और जबरन विवाह को धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
महिलाओं का अधिकार
उन्होंने रेखांकित किया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, जब पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो तो सहमति अप्रासंगिक है।
उन्होंने संबंधित महिलाओं और लड़कियों के लिए उचित विचार करते हुए और पीड़ितों के लिए न्याय, उपचार, सुरक्षा और पर्याप्त सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दबाव में किए गए विवाह को अमान्य, रद्द या विघटित करने के प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया।
विशेषज्ञों ने जबरन धर्म परिवर्तन के विशिष्ट मामलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें मिशाल रशीद भी शामिल है - एक युवा लड़की जिसे 2022 में स्कूल की तैयारी के दौरान उसके घर से बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था।
रशीद का यौन उत्पीड़न किया गया, उसे जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया और उसके अपहरणकर्ता से शादी करने के लिए मजबूर किया गया।
उन्होंने यह भी नोट किया कि 13 मार्च को, एक 13 वर्षीय ईसाई लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया, उसे जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया और विवाह प्रमाणपत्र पर उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज होने के बाद अपहरणकर्ता से उसकी शादी करा दी गई।
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 के अनुसार बच्चों के विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बावजूद, सभी परिस्थितियों में धर्म या विश्वास में परिवर्तन, बिना किसी दबाव और अनुचित प्रलोभन के स्वतंत्र होना चाहिए। पाकिस्तान को ICCPR के अनुच्छेद 18 के संबंध में अपने दायित्वों को बनाए रखने और जबरन धार्मिक रूपांतरण पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना और सख्ती से लागू करना चाहिए कि विवाह केवल भावी जीवनसाथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाए और शादी की न्यूनतम आयु लड़कियों सहित 18 वर्ष तक बढ़ाई जाए।