दिल्ली दंगा 2020 में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने ताहिर हुसैन पर आरोप तय किए हैं कि उसने गलत तरीके से मिले धन का इस्तेमाल दंगों को पोषित करने में किया। हालांकि ताहिर हुसैन ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है।

साल 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें कई दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही अन्य कई आरोप हैं। दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था।