लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने योगी आदित्यनाथ के 25 सितंबर 2022 के बाद यूपी का सीए बने रहने पर सवाल उठाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने डॉ एम स्माइल फारुकी द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित किया है। 
  याची ने पीठ से आग्रह किया था कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ को 25 सितंबर 2022 के बाद भी पद पर बने रहने के समर्थन में विधिक दस्तावेज पेश करने के आदेश दे। पीठ ने यह पाया कि याचिकाकर्ता ने इस बात को लेकर किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया कि आखिर पीठ को ऐसा आदेश क्यों जारी करनी चाहिए। पीठ ने यह भी पाया कि पूर्व में भी याचिकाकर्ता ऐसी ही याचिका दाखिल करके उसे वापस ले चुका है।