Rahul Gandhi : झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिली है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने सूचक से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 13 जून को होगी।

कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट

बता दें कि अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस मामले में निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसको राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

क्‍या है पूरा मामला

यह मामला साल 2018 का है। उस दौरान नई दिल्‍ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्‍यारा राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है।

उस वक्‍त भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के पद पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे। राहुल की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्‍यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था।