नई दिल्ली । दिल्ली में किसानों के आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस कानून के तहत निषेधाज्ञा के अन्य प्रावधानों के साथ ही एक प्रावधान अलग से जोड़ा गया है। इसमें दिल्ली की सीमा में ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त ने रविवार की रात सभी सीमाओं का भ्रमण किया। इसी के साथ सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। वैलेंटाइन वीक के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 लागू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के दिल्ली चलो अभियान को देखते हुए सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रविवार की रात इन सभी बॉर्डर पर भ्रमण के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी की है। वहीं सामान्य वाहनों को भी सोमवार की सुबह से काफी जांच पड़ताल के बाद दिल्ली के सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली चलो का आह्वान किया है। इस मांग को लेकर मंगलवार को किसान दिल्ली की ओर चल पड़ेंगे। किसानों का दावा है कि 2021 में आंदोलन वापस लेने के लिए जिन शर्तों पर राजीनामा हुआ था, उसमें एमएसपी भी एक मुद्दा था। सरकार को इस संबंध में कानून बनाना था, लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। किसानों के इस आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने रविवार की रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं का दौरा करने के बाद धारा 144 लागू करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि सोमवार से सिंधु बॉडर पर वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।