नई दिल्ली ।   दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशायल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। अब ईडी की शिकायत पर सात फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी।  रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉड्रिंग मामले से जुड़ी है। जिसमें सीएम केजरीवाल को समन जारी करने के बाद भी वह जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज कोर्ट में शिकायत दी गई और अब इस मामले पर सात फरवरी को सुनवाई होगी। 

ईडी के सामने नहीं पेश हुए केजरीवाल

जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने शुक्रवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। आप ने समन को गैरकानूनी बताया है। 

समन पर आप पार्टी का बयान

आप का कहना है कि कानूनी रूप से सही समन की तामील की जाएगी। आप ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना है। वे दिल्ली की आप सरकार को गिराना चाहते हैं। ईडी ने कथित शराब घोटाले में दो दिन पहले पांचवीं बार केजरीवाल को पेश होने के लिए समन जारी किया था। केजरीवाल ईडी के चारों समन को गैरकानूनी और अमान्य करार दे चुके हैं। इस बार उनकी जगह पार्टी ने समन पर सवाल खड़े किए।

समन पर भाजपा का केजरीवाल पर निशाना

प्रदेश भाजपा की सचिव बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश न होने पर आरोपों की झड़ी लगाई। उन्होंने कहा कि जांच से नहीं जुड़ने का केजरीवाल का रवैया गैरजिम्मेदाराना है और उन्होंने ईडी के समक्ष नहीं जाने का अजीब बहाना बनाया है। 

भाजपा ने आगे कहा कि अगर ईडी का समन अवैध है तो केजरीवाल कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते। देश का कानून सामान्य व्यक्ति के साथ-साथ मुख्यमंत्री पर समानता से लागू होता है, इसलिए उन्हें समन अवैध या गैर-कानूनी लगने की स्थिति में कोर्ट जाना चाहिए। वहां सच्चाई सामने आ जाएगी। शराब घोटाला बड़ा है।  इस कारण सभी कोर्ट में आप के नेताओं की जमानत याचिका रद्द हो चुकी है। इस कारण मुख्यमंत्री का ईडी की जांच में जुड़ना अनिवार्य है। एक्ट के तहत भी समन जारी होने पर संबंधित व्यक्ति के लिए जांच में जुड़ना जरूरी होता है।