प्रदूषण के स्तर में हुए सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) तीन की पाबंदियों को वापस ले लिया है। इसके साथ ही अब दिल्ली-एनसीआर में निजी निर्माण कार्यों में लगी पाबंदी हट गई है। बीएस-3 पेट्रोल एवं बीएस-4 डीजल चालित चार पहिया वाहन भी चल सकेंगे।

लागू रहेंगे ग्रेप-1 और 2 के प्रतिबंध

तेज हवा के असर से एक्यूआई में शुक्रवार को हुए सुधार के बाद शाम को ग्रेप की उप समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदूषण स्तर की समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ है और अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता के दोबारा गंभीर श्रेणी में जाने के आसार नहीं हैं। इसी को देखते हुए ग्रेप तीन की पाबंदियां वापस लेने का फैसला लिया गया।

ग्रेप एक और दो की पाबंदियां जारी रहेंगी। मालूम हो कि उप समिति ने 14 जनवरी को ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां लगाई थीं। ग्रेप तीन की पाबंदियों में निजी निर्माण और ध्वस्तीकरण पर पाबंदी लगी थी। लाखों की संख्या में लोग निर्माण सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए इन पाबंदियों का असर इन सभी पर पड़ रहा था। बहुत सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े थे।

स्टोन क्रेशर का भी हो सकेगा संचालन

वहीं, स्टोन क्रेशर आदि का संचालन भी अब किया जा सकेगा। ग्रेप तीन के तहत बीएस-3 वाले पेट्रोल और बीएस-4 वाले डीजल चार पहिया वाहनों (कारें) पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यह पाबंदी दिल्ली के साथ एनसीआर के चार जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगी हुई थी। अब इन वाहनों का संचालन भी किया जा सकेगा।