दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसी मामले में दो आरोपियों कमलेश कोठारी और बी मोहन राज की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉलोज और अन्य पिछले साल से न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस मामले में दायर तीनों जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के मामलों में अपने साथी का समर्थन करने के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी, अभिनेता लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया था।