राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को राहत प्रदान करते हुए अंतरिम जमानत दे दी। पूनम जैन मामले में सह आरोपी हैं। अदालत ने हाल ही में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ समन जारी किया था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने पूनम जैन की अंतरिम जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके व एक अन्य जमानत राशि पर मंजूर की है। अदालत ने उन्हें मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने 29 जुलाई को को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन, पत्नी पूनम जैन सहित 10 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। आरोपियों में चार कंपनियां हैं। सुनवाई के दौरान मामले के सभी आरोपी अदालत के समक्ष पेश हुए। वहीं, सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती होने के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। पूनम जैन के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पेश करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल को फर्जी मामले में फंसाया गया है और न ही उनके खिलाफ कोई साक्ष्य है। उन्होंने कहा मामले में आरोपपत्र दायर है और अदालत ने संज्ञान ले लिया है। इसके अलावा सभी दस्तावेज ईडी के पास है। ऐसे में जमानत स्वीकार की जाए।