अदालत ने माना कि यह सरासर पंजीकृत खादी ट्रेड मार्क का दुरुपयोग है। इस मामले में अदालत ने खादी बाय हेरिटेज को आरोपी मानते हुए संस्था पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे यह राशि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अदा करने का निर्देश दिया है।उच्च न्यायालय ने खादी बाय हेरिटेज द्वारा खादी के नाम से पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर और फायरबॉल इत्यादि के बेचने पर रोक लगा दी है। अदालत ने माना कि यह सरासर पंजीकृत खादी ट्रेड मार्क का दुरुपयोग है। इस मामले में अदालत ने खादी बाय हेरिटेज को आरोपी मानते हुए संस्था पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे यह राशि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अदा करने का निर्देश दिया है।