नई दिल्ली। एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज कराने के बाद समझौते के आधार पर उसे रद करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य अनुचित और कानून का दुरुपयोग है।हाई कोर्ट की पीठ ने एफआइआर रद करने का आदेश देते हुए महिला को दो महीने के लिए हर दिन तीन घंटे के लिए दिव्यांग बच्चों के स्कूल में सेवा करने को कहा। साथ ही मामले में आरोपित को 50 पौधे लगाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता रोहिणी क्षेत्र के बागवानी विभाग से संपर्क करेगा और उनके द्वारा इंगित क्षेत्र में पौधे लगाएगा।एफआइआर में महिला ने दावा किया था कि याचिकाकर्ता ने उसे कोल्ड डिंक पिलाई थी और उसके बेहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। समझौता हलफनामे में कहा कि दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद था और इससे वह परेशान थी।