गुरुग्राम नगर निगम शनिवार को 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नौ दिनों के लिए मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर सकता है। यह बात मामले की जानकारी रखने वाले निगम के कर्मचारी ने बताई। शहर में 129 लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों के अधिकांश मालिक त्योहार के दौरान स्वेच्छा से दुकान के शटर बंद कर देते हैं।हालांकि यह पहली बार होगा जब एमसीजी मांस की दुकानों को बंद करने का निर्देश देने वाला आधिकारिक आदेश जारी करेगा। मीट से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाले एमसीजी के संयुक्त आयुक्त विजयपाल यादव के अनुसार, नौ दिन के दौरान मांस की दुकानों पर नजर रखने के लिए 35 टीमों का गठन किया जाएगा। इस दौरान जिनकी दुकान खुली मिलेगी उन पर आदेश का उल्लंघन करने को लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।