बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह की सोशल मीडिया पर नग्न तस्वीर विवाद के मामले में बिहार की अदालत में शिकायत दर्ज की गई। गुरूवार को मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैय्यर ने स्थानीय कोर्ट में रणवीर के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाने और महिलाओं की मर्यादा का अपमान करने की शिकायत दी। राजू के वकील मनोज कुमार ने बताया कि अदालत 5 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले मंगलवार को रणवीर के खिलाफ मुंबई के चैंबूर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। वकील मनोज कुमार ने कहा कि रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 (अश्लील प्रतिनिधित्व, वस्तु आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना) और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस ने फोटोशूट के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर लिया है