बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह बोल्ड न्यूड फोटोशूट मामले में एक NGO ने उनके खिलाफ मंगलवार को मुंबई पुलिस में FIR दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया है कि रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर न्यूड फोटोज शेयर कर महिलाओं की भावनाओं को आहत किया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि एक्टर ने अपनी न्यूज फोटोज से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनका अपमान किया है। इसलिए ट्विटर और इंस्टाग्राम से उनकी फोटो हटाई जाएं। शिकायतकर्ता ने कहा कि रणवीर को गिरफ्तार किया जाए। रणवीर के खिलाफ IPC की धारा 509, 292, 294, आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत केस दर्ज हुआ है। NGO के वकील ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने जांच के लिए 48 घंटे का समय मांगा था। इसके बाद रणवीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वकील ने बताया कि IPC की धारा 292 के तहत 5 साल और धारा 293 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं, आईटी एक्ट 67 A के तहत 5 साल की सजा हो सकती है।